New Update
/sootr/media/post_banners/76dc1072574cda69a931c9ed881dffa6613c7738c35ab346a7691958fe336196.png)
0
By clicking the button, I accept the Terms of Use of the service and its Privacy Policy, as well as consent to the processing of personal data.
Don’t have an account? Signup
भोपाल में बढ़ते कोरोना केसों को लेकर सरकार ने एक बार फिर सख्त रुख अपना लिया है। लोग सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालने करें इसे लेकर भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने निर्देश जारी किए हैं। अबअगर शहर में कोई बिना मास्क लगाए पाया जाता है तो उसे 100 नहीं बल्कि 500 रुपए का जुर्माना देना होगा।
निर्देशों के मुताबिक अगर किसी संस्थान में बिना दोनों डोज लगे कर्मचारी मिलते हैं तो उस संस्थान पर भी कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात अगर कोई संक्रमित पाया जाता है तो उसे होम आइसोलेशन नहीं बल्कि सीधा का काटजू अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। शादी समारोह और अन्य आयोजन को लेकर भी गाइडलाइन जारी हो सकती है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। 14 दिन में ही राजधानी में 79 केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में ही भोपाल में 14 केस मिले हैं, जो प्रदेश में मिले केस के दो तिहाई है। ऐसे में सरकार लोगों को मास्क पहनने और एक-दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखने की समझाइश दे रही है। बावजूद बाजारों में लापरवाही सामने आ रही है। लिहाजा, अब नगर निगम फिर से सख्ती करेगा।
मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कार्रवाई करीब 5 महीने से बंद है।ऐसे में लोगों ने भी लापरवाही शुरु कर दी। बाजारों में 70% तक लोग बिना मास्क के ही घूमते नजर आते हैं। दुकानदार भी मास्क नहीं लगाए होते हैं। वहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी नहीं हो रहा।
द-सूत्र ऐप डाउनलोड करें :
द-सूत्र को फॉलो और लाइक करें:
">Facebook | Twitter | Instagram | Youtube